केंद्रीय विद्यालय संस्थान द्वारा केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 के लिए प्रवेश फॉर्म आरंभ हो गया हैं, जिसे आप 7 अगस्त 2020 से पूर्व अनिवार्य रूप से सबमिट करवाइयेआवश्यक दस्तावेज:-
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
पास पोर्ट साइज़ फोटोआधार कार्ड ( यदि हो तो ) अन्य दस्तावेज़ गूगल कम्प्यूटर सेन्टर बी टी आई रोड महासमुन्दसंपर्क नम्बर- ☎️ 77228289101. सामान्य दिशा-निर्देश- दिए गए निर्देश शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए कक्षा -1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित हैं। इन निर्देशों के शेष भाग में, "विद्यालय" का अर्थ केंद्रीय विद्यालय है।
- कृपया यहाँ पर उपलब्ध केविसं के प्रवेश नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे भलीभाँति परिचित हों जायें ।
- आपको सलाह दी जाती है कि एक ही बच्चे के लिए एक स्कूल में कई आवेदन पत्र जमा न करें। यदि किसी भी स्कूल को पता लगता है कि एक ही बच्चे के लिए कई आवेदन पत्र जमा हुए हैं, तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र उस स्कूल के लिए अमान्य कर दिए जाएंगे ।
- आवेदन पत्र को सुचारू रूप से एवं त्वरित भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित तैयार रखें:
- भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर,
- एक वैध ईमेल पता,
- प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन ( अधिकतम 256KB साइज का JPG फ़ाइल),
- बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन (अधिकतम 256KB का JPEG या PDF फ़ाइल),
- सरकार द्वारा जारी ई डबल्यू एस /बी पी एल प्रमाण पत्र का विवरण यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर/ गरीबी रेखा के नीचे ( ई डबल्यू एस /बी पी एल ) वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं,
- माता / पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी ( यदि लागू है) का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है।
- आवेदन पत्र जमा करने में दो मुख्य चरण शामिल हैं।
- पोर्टल पर पंजीकरण करना : सफल पंजीकरण पर, आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होगा। कृपया अपने यूनिक लॉगिन कोड को ध्यानपूर्वक लिख लें ।
- आवेदन भरना और जमा करना: पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया जायेगा । आप भारत में स्थित तीन अलग - अलग विद्यालयों के चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद, इसे "सबमिट एप्लीकेशन" (आवेदन जमा करें) बटन पर क्लिक करके जमा करना होगा। सफलतापूर्वक जमा होने पर, आपको एक यूनिक एप्लिकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा , जो कि लॉगिन कोड से भिन्न होगा । आपको मूल दस्तावेजों की एक सूची भी दिखाई जाएगी जो कि प्रवेश के समय आपको विद्यालय में (विद्यालय द्वारा प्रोविशनल प्रवेश दिये जाने पर) प्रस्तुत करनी होगी। कृपया अपना एप्लिकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची को ध्यानपूर्वक लिख लें ।
- 5 a. और 5 b. दोनों चरणों के पूरा होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है। केवल चरण 5 a. को पूरा करने मात्र से आपका आवेदन केविसं में जमा नहीं होगा ।
- जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं होता है तब तक आपका आवेदन जमा (सबमिट) नहीं हुआ है और आपका आवेदन विवरण केविसं को दिखाई नहीं देगा।
- पंजीकरण पूरा करने और आवेदन जमा करने के लिए एक बार इस्तेमाल किये जाने वाला पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करना होता है जो पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजा जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वयं के मोबाइल नंबर (भारतीय सिम कार्ड वाला ) से ही पंजीकरण करें न कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों, साइबर-कैफे संचालकों या किसी अन्य के मोबाइल नंबर से ।
- पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकता। अतः कृपया इन विवरणों को उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे जन्म प्रमाण पत्र) के अनुसार सही दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म में, आवेदकों को (संभवत: आंशिक रूप से भरे हुए) डाटा सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए और बाद में आवेदन फार्म पुन: भरने के लिए एक "सेव एप्लीकेशन" बटन प्रदान किया गया है।
- ध्यान दें कि ‘सेव एप्लिकेशन’ बटन पर क्लिक करके फ़ॉर्म डाटा को केवल सहेजा जाता है जिससे आप बाद में इसे भरना जारी रख सकें । "सेव एप्लीकेशन" बटन दबाने से फार्म डाटा केविसं में जमा नहीं होता है। केविसं में फ़ॉर्म जमा करने का एकमात्र तरीका है कि "सबमिट एप्लिकेशन" बटन पर क्लिक करें एवं "एप्लिकेशन सबमिशन कोड" प्राप्त करें ।
- एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होने के बाद, जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो गई है, तो आपके पास जमा किये आवेदन को रद्द करने का विकल्प है। जमा किए गए आवेदन को रद्द करने के लिए एक ओटीपी का उपयोग होता है जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह प्रक्रिया एक जमा किये आवेदन को गलती से रद्द करने से रोकने के लिए है। एक बार रद्द कर दिया गया आवेदन मान्य नहीं हो सकता, एवं उस आवेदन के लिए प्राप्त "एप्लिकेशन सबमिशन कोड" भी अमान्य हो जाता है। रद्द किए गए आवेदन पत्र का डेटा केविसं को उपलब्ध नहीं होगा ।
- यदि आप जमा किए गए आवेदन को रद्द करते हैं, तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपने उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह एक नया आवेदन माना जायेगा, इसलिए इसे भरने के बाद पुनः जमा करना होगा, नया आवेदन फॉर्म जमा करने पर नया "एप्लिकेशन सबमिशन कोड" प्राप्त होगा ।
- केविसं एवं आवेदन किए गए विद्यालय के साथ किसी भी तरह के संचार के लिए केवल आपके एप्लिकेशन सबमिशन कोड (न कि लॉगिन कोड) का ही उपयोग किया जाना चाहिए ।
- ऑनलाइन फॉर्म में लाल * चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं, एवं इनको भरना आवश्यक है। पोर्टल आपको तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा, जब तक सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरीं नहीं जातीं ।
- केविसं दिशानिर्देशों (यहाँ देखें), में वर्णित "विशेष प्रावधान" के अंतर्गत, इकलौती कन्या संतान श्रेणी (एस जी सी) के अलावा, प्रवेश के लिए अभिवावकों को ऑनलाइन आवेदन फार्म पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा और फिर पोर्टल द्वारा निर्दिष्ट यूनिक एप्लिकेशन सबमिशन नंबर और "विशेष प्रावधान" के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी साक्ष्यों (हार्ड कॉपी) सहित संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से सीधे (प्रवेश पोर्टल के माध्यम से नहीं) संपर्क करना होगा ।
- इकलौती कन्या संतान ( एस जी सी) श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन हेतु अभिवावकों को ऑनलाइन आवेदन फार्म और पोर्टल में अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों को किसी अन्य प्रवेश आवेदन की तरह ही जमा करना होगा। इस मामले में विद्यालय (जिसमें बच्चे का प्रवेश चाहिए) के प्राचार्य से सीधे संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- केविसं दिशानिर्देशों (यहाँ देखें) के अनुसार जुड़वाँ / ट्रिप्लेट / ...बहनें जो सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी ( एस जी सी) में प्रवेश के लिए पात्र हैं उन बच्चियों के लिए अलग अलग पंजीकरण करना होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना और जमा करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी में प्रवेश के लिए इन आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाए, प्रत्येक आवेदन पत्र को ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल द्वारा प्राप्त लिंकिंग कोड का उपयोग करके जोड़ा जाना चाहिए। कृपया दिशा निर्देश के (प्रवेश आवेदन पत्र भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए निर्देश) खंड (4) के उप-खंड (4a) के बिंदु (xi) में लिंकिंग कोड को प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए विस्तृत निर्देश देखें ।
- केवल पंजीकरण और आवेदन फॉर्म जमा करने मात्र से ही बच्चे को प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक विद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर और केविसं दिशानिर्देशों के अनुसार (यहाँ देखें), आवेदन विवरणों की जांच के बाद और प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत किये जाने के बाद ही, प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रवेश परिणामों की घोषणा के लिए केविसं / संबंधित विद्यालयों द्वारा घोषित तिथि पर ही संबंधित विद्यालयों में प्रवेश के परिणामों / शॉर्टलिस्ट को जांचें।
- यदि प्रवेश परिणाम घोषित होने के बाद किसी विद्यालय द्वारा अस्थायी( प्रोविशनल) प्रवेश दिया जाता है, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सूचीबद्ध सभी सहायक दस्तावेजों के मूल( ओरिजिनल) दस्तावेज प्रवेश के समय संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
- निर्देश पढ़ना
- प्रथम बार उपयोगकर्ता पंजीकरण (साइन-अप)
- प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन (साइन इन)
- प्रवेश आवेदन पत्र भरना और दस्तावेजों को अपलोड करना
- फॉर्म की समीक्षा करना, घोषणा की जांच करना और फॉर्म जमा करना
- आवेदन पत्र जमा होने की सूचना
पोर्टल खोलने के बाद, फॉर्म भरने के निर्देश प्रदर्शित होंगे । पंजीकरण और फ़ॉर्म भरने से पहले प्रत्येक उपयोगकर्ता को ये निर्देश पढ़ने अनिवार्य हैं । उपयोगकर्ता के इन निर्देशों को पढ़ने के बाद घोषणा चेकबॉक्स (यह प्रमाणित करना कि उपयोगकर्ता ने सभी निर्देशों को पढ़ा और समझा है) पर क्लिक करने पर ‘प्रोसीड (आगे बढ़ें)’ बटन उपलब्ध हो जाएगा। प्रोसीड बटन को दबाने पर उपयोगकर्ता को साइन अप / साइन इन पेज के लिए निर्देशित किया जाएगा ।
2.2 प्रथम बार उपयोगकर्ता का पंजीकरण (साइन-अप)
प्रथम बार उपयोगकर्ता के लिए, पोर्टल में पंजीकरण/ साइन अप करना आवश्यक है। साइन अप करने के लिए बच्चे की निम्न जानकारी भरी जानी चाहिए।
- बच्चे का प्रथम नाम : यह एक अनिवार्य जानकारी है । पहले नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर , स्पेस( खाली स्थान ) या डॉट (.) ही मान्य हैं, एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है । यहां दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
- बच्चे का मध्य नाम : मध्य नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर , स्पेस( खाली स्थान ) या डॉट (.) ही मान्य हैं , एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है । यहां दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- बच्चे का उपनाम : उप नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर , स्पेस( खाली स्थान ) या डॉट (.) ही मान्य हैं , एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है । यहां दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
- क्या बच्चा दिव्यांग श्रेणी में है ? यह एक अनिवार्य जानकारी है । यदि लागू हो तबकृपया ‘हाँ’ चुने, अन्यथा ‘नहीं’ चुने। यह जानकारी साइन-अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती है । यदि आप यहाँ हाँ विकल्प चुनते हैं, एवं यदि विद्यालय द्वारा बच्चे को प्रोविशनल प्रवेश दिया जाता है, तब प्रवेश के समय विद्यालय में विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । इस तरह के प्रमाण के लिए निम्न लिखित स्वीकृत हैं :-
विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/85/स्था./(एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें बच्चे की विकलांगता प्रमाणित (जहां भी लागू हो) की गई हो । - बच्चे की जन्मतिथि : यह एक अनिवार्य जानकारी है । कृपया इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपके बच्चे के लिए जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें । यह जानकारी साइन-अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती है ।
- क्या केवीएस कर्मचारियों के बच्चे / पोते हैं : यह एक अनिवार्य जानकारी है और इसे पंजीकरण के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है। कृपया उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगर किसी बच्चे के माता/पिता / दादा /दादी / नाना/ नानी केविसं के कर्मचारी हैं या थे, तो उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अन्यथा "लागू नहीं" विकल्प का चयन करें। (यहाँ देखें) के अनुसार विशेष प्रावधान के तहत प्रवेश दिया जाता है।
यदि किसी विद्यालय द्वारा इस श्रेणी के अंतर्गत किसी बच्चे को प्रोविशनल प्रवेश दिया जाता है, तो प्रवेश के समय माता/पिता / दादा/दादी/ नाना/नानी को केविसं कर्मचारी होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन के बाद इसे वापस कर दिया जाएगा। - ईमेल पता : यह एक अनिवार्य जानकारी है और साइन-अप के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। कृपया एक वैध ईमेल पता डालें। यदि आवश्यक हुआ तो केविसं/विद्यालय द्वारा आगे संपर्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा ।
- मोबाइल नंबर : यह एक अनिवार्य फ़ील्ड है और साइन-अप के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। कृपया भारतीय सिम कार्ड वाला वैध मोबाइल नंबर ही दर्ज करें। इस मोबाइल नंबर का उपयोग पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन पत्र को जमा करने के दौरान तथा यदि आप जमा आवेदन को रद्द करना चाहते हैं, तो ओटीपी भेजने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता होने पर इस नंबर का उपयोग केविसं / विद्यालय द्वारा आगे संपर्क करने के लिए भी किया जाएगा। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर ही दें, न कि मित्र, रिश्तेदार, एजेंट्स, साइबर कैफे संचालक या अन्य किसी का ।
- ऊपर दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें: यह एक अनिवार्य फील्ड है। आगे बढ़ने के लिए आपको कैप्चा कोड दर्ज करना ही होगा। यदि आप दिखाया गया कैप्चा कोड समझने में असमर्थ हैं, तो एक नया कैप्चा कोड उत्पन्न करने के लिए कैप्चा कोड के बगल में दो अर्ध-गोलाकार तीर के साथ बने बटन को दबा सकते हैं।
- ओटीपी दर्ज करें: यह एक अनिवार्य फ़ील्ड है। दर्ज किए गए मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए आपके मोबाइल में एसएमएस द्वारा प्राप्त ओटीपी को सही ढंग से यहाँ दर्ज करें । अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को सही ढंग से दर्ज करने के बाद, वेरीफाई बटन पर क्लिक करें।
2.3 प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन (साइन-इन)
2.4 प्रवेश आवेदन पत्र भरना और दस्तावेजों को अपलोड करना
2.4.1 मूलभूत जानकारी
इस चरण में प्रवेश के इच्छुक बच्चे की बुनियादी जानकारी भरी जानी आवश्यक है । इस फॉर्म के कुछ हिस्से पंजीकरण (साइन-अप) के दौरान दर्ज की गई जानकारी अनुसार भरे हुए हैं।
- बच्चे का प्रथम नाम : पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
- बच्चे का मध्य नाम : पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
- बच्चे का उपनाम : पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
- बच्चे की जन्मतिथि : पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा । इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
- क्या केवीएस कर्मचारियों के बच्चे / पोते हैं : पंजीकरण के दौरान चुना गया विकल्प यहां प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- दिव्यांग श्रेणी : पंजीकरण के दौरान चुना गया विकल्प यहां प्रदर्शित होगा । प्रवेश आवेदन फार्म में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है । (यहाँ देखें) के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर हो ।
- दिव्यांगता का प्रकार (यदि दिव्यांग श्रेणी का चयन किया जाता है): यह फ़ील्ड अनिवार्य फ़ील्ड के रूप में तभी इनेबल होगी जब पंजीकरण के दौरान "दिव्यांग " श्रेणी को चुना जाता है। अन्यथा, यह फ़ील्ड आवेदन पत्र में उपलब्ध नहीं होगी।
यदि दिव्यांग श्रेणी को चुना जाता है, तो दिव्यांगता के प्रकारों के साथ एक ड्रॉप डाउन सूची (शारीरिक रूप से दिव्यांग /दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित / ऑटिज़्म / अन्य ) प्रदर्शित की जाएगी। बच्चे की विकलांगता के अनुसार सूची से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। - लिंग : यह अनिवार्य फ़ील्ड है। पुरुष / महिला / थर्ड जेंडर विकल्पों में से कृपया उपयुक्त विकल्प का चयन करें ।
- क्या इकलौती कन्या संतान श्रेणी (एस जी सी श्रेणी) के अंतर्गत आवेदन कर रहे है: यदि बच्चे का लिंग महिला के रूप में चुना जाता है, तभी यह फील्ड इनेबल होगी। अन्यथा, यह फ़ील्ड आवेदन पत्र में उपलब्ध नहीं होगी।
कृपया केविसं प्रवेश नियमों (यहाँ देखें) को ध्यान से पढ़ें कि प्रवेश पाने की इच्छुक बालिका "सिंगल गर्ल चाइल्ड" (एस जी सी) श्रेणीी में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता को पूर्ण करती है। यदि बालिका पात्र है और यदि आप चाहते हैं कि बालिका को एस जी सी श्रेणी में प्रवेश के लिए माना जाए, तो कृपया "हाँ" चुनें। अन्यथा, "नहीं" चुनें। - क्या जुड़वा / ट्रिप्लेट ... बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही है: यदि आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी(एस जी सी) में आवेदन करने के लिए चुना है तब ही इस फ़ील्ड को अनिवार्य फ़ील्ड के रूप में इनेबल किया जायेगा, अन्यथा यह फ़ील्ड फ़ॉर्म में उपलब्ध नहीं होगी । यदि यह फ़ील्ड इनेबल्ड है, तो हां या नहीं का चयन करें।
- सिंगल गर्ल चाइल्ड (एस जी सी) श्रेणी में प्रवेश के लिए बालिका के आवेदन को अन्य जुड़वां / ट्रिप्लेट /... बहनों के आवेदन के साथ जोड़ना: यह निर्देश बिंदु केवल तभी उपयोगी है जब आप एस जी सी श्रेणी में एक बालिका के लिए आवेदन कर रहे हों और यदि बालिका की जुड़वा / ट्रिप्लेट / बहन (बहनों ) का भी उसी विद्यालय में एस जी सी श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं ।
ऐसे मामलों में, एस जी सी श्रेणी में प्रवेश के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जुड़वां / ट्रिप्लेट / ... बहन के आवेदन को आपस में लिंक करना होगा। बाकी अन्य प्रयोजनों के लिए , जुड़वा / ट्रिप्लेट / ... बहनों के आवेदन को प्रवेश के लिए स्वतंत्र आवेदन के रूप में माना जाएगा, और अलग से ही प्रवेश के लिए प्रक्रिया की जाएगी ।- यदि आप पहले जुड़वा / ट्रिप्लेट/.. बहन के लिए आवेदन भर रहे हैं और अभी तक लिंकिंग कोड नहीं है, तो "जनरेट लिंकिंग कोड" बटन पर क्लिक करें। यह एक लिंकिंग कोड उत्पन्न करेगा, और पॉप-अप संदेश बॉक्स में प्रदर्शित करेगा और इसे स्वतः ही एंटर लिंकिंग कोड लेबल वाले फ़ील्ड में भर देगा।
कृपया जनरेट किए गए लिंकिंग कोड को ध्यानपूर्वक नोट करें और सहेजें। एस जी सी श्रेणी में प्रवेश के लिए आपको इस आवेदन को जुड़वां / ट्रिप्लेट बहन (बहनों) के आवेदन फॉर्म भरते समय लिंक करने (जोड़ने) के लिए इस लिंकिंग कोड की आवश्यकता होगी। - यदि जुड़वा / ट्रिप्लेट / ... बहनों में से किसी एक के आवेदन पत्र में पहले से ही एक लिंकिंग कोड उत्पन्न किया जा चुका है, तो अन्य जुड़वां / ट्रिप्लेट / ... बहनों के आवेदन में पुनः लिंकिंग कोड उत्पन्न न करें। बल्कि, पहली जुड़वा / ट्रिप्लेट / बहन के लिए उत्पन्न किये लिंकिंग कोड को ही अन्य जुड़वां / ट्रिप्लेट / ... बहनों के आवेदन में दर्ज करें।
- यदि आप पहले जुड़वा / ट्रिप्लेट/.. बहन के लिए आवेदन भर रहे हैं और अभी तक लिंकिंग कोड नहीं है, तो "जनरेट लिंकिंग कोड" बटन पर क्लिक करें। यह एक लिंकिंग कोड उत्पन्न करेगा, और पॉप-अप संदेश बॉक्स में प्रदर्शित करेगा और इसे स्वतः ही एंटर लिंकिंग कोड लेबल वाले फ़ील्ड में भर देगा।
- पारिवारिक आय वर्ग : यह फ़ील्ड अनिवार्य फ़ील्डहै। कृपया निम्न में से उचित विकल्प चुने
- कम आय वर्ग में नहीं है
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
- जाति वर्ग: यह एक अनिवार्य फील्ड है। ड्रॉप-डाउन मेनू से उचित विकल्प चुने । यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर ) का चयन किया जाता है, तो बच्चे के आवेदन पर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) श्रेणी के अंतर्गत स्वतः ही प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते बच्चे का निवास विद्यालय से केवीएस प्रवेश दिशानिर्देश (यहाँ देखें) के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर हो । आरटीई श्रेणी या एससी / एसटी वर्ग में प्रवेश आवेदन करने वाले बच्चे को ,यदि किसी विद्यालय में प्रोविशनल प्रवेश मिलता है तब प्रवेश के समय मूल( ओरिजनल ) जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर आरटीई श्रेणी या एससी / एसटी श्रेणी में प्रस्तावित प्रोविशनल प्रवेश रद्द हो सकता है ।
- रक्त समूह : बच्चे का रक्त समूह चुनें, यदि ज्ञात हो ।
2.4.2 अभिवावक के विवरण
2.4.3 विद्यालयों का चुनाव
- विद्यालय 1 का राज्य चुनें : उपयुक्त फ़ील्ड चुनें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
- विद्यालय चुनें : चुनें हुए राज्य में विद्यालय का चयन करें | यह एक अनिवार्य फील्ड है ।
- विद्यालय श्रेणी : विद्यालय चुने जाने पर विद्यालय श्रेणी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगी । इनकी चार श्रेणियां हैं। ये चार श्रेणियां निम्न हैं :
- सिविल क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
- रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
- परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
- उच्च शिक्षण संस्थानों क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
- संभाग :विद्यालय चुने जाने पर, विद्यालय का संभाग भी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगा ।
- प्रायोजक संस्था : विद्यालय चुने जाने पर , विद्यालय की प्रायोजक संस्था (यदि उपलब्ध हो) स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी।
- स्थान का प्रकार: विद्यालय चुने जाने पर, विद्यालय का स्थान का प्रकार भी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगा।
- विद्यालय स्थान का नक्शा: विद्यालय चुने जाने के बाद, लिंक पर क्लिक करके विद्यालय का स्थान, स्थैतिक मानचित्र पर देखा जा सकता है। ध्यान दें कि यह लिंक आपके ब्राउज़र में एक नए टैब में खुलेगा, जहाँ विद्यालय को दर्शाने वाला एक मानचित्र प्रदर्शित किया जाएगा।
- निवास से विद्यालय की दूरी (कि.मी.में): यह फील्ड केवल उन लोगों के लिए आवेदन में एक अनिवार्य फील्ड के रूप में दिखाई देगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में आवेदन कर रहे हैं: दिव्यांग , एससी , एसटी , ओबीसी(नॉन -क्रीमी लेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) । अन्य सभी के लिए, यह फ़ील्ड आवेदन में उपलब्ध नहीं होगी । (यहाँ देखें) के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर हो ।
- प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र) – 5 कि.मी. की परिधि।
- उपरोक्त a. में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. की परिधि ।
- 5 किमी से कम या बराबर
- 5 किमी से अधिक
- 8 किमी से कम या बराबर
- 8 किमी से अधिक
- क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में सहायता चाहिए ?: यह सुविधा आपको विद्यालय में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सर्वोत्तम सेवा प्राथमिकता श्रेणी तय करने में मदद करने के लिए प्रदान की गयी है। यदि आप हाँ का चयन करते हैं, तो आप निम्नलिखित अस्वीकरण( डिस्क्लेमर ) को अवश्य पढ़ें और समझें।
- संस्था का चयन करें: कृपया उस संस्था का चयन करें, जिसमें बच्चे के माता/पिता/ (दादा/ दादी/ नाना / नानी- यदि लागू हो) कार्यरत हैं, और जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किया जाना है। संस्थाओं की सूची, आपके द्वारा आवेदन किये जाने वाले विद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है, और आवश्यक नहीं है कि यह सूची पूर्ण हो। यदि माता-पिता /( दादा/ दादी/ नाना / नानी - यदि लागू है) की संस्था ड्रॉपडाउन सूची में मौजूद नहीं है, तो इस विद्यालय के लिए सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करने में आपको पोर्टल से कोई और मदद नहीं दी जा सकती है। इस स्थिति में, आपको केविसं दिशानिर्देशों को पढ़कर एवं केविसं से उचित सलाह लेने के बाद, आवेदन में बिंदु xii पर जाना होगा और उपयुक्त सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुनना होगा।
- नियुक्ति की स्थिति का चयन करें: यदि आपने एक संस्था का चयन किया है, जिसमें बच्चे के माता-पिता / दादा/दादी/नाना/ नानी (यदि लागू हो) कार्यरत हैं/ थे, तो कृपया उनकी नियुक्ति की स्थिति का चयन करें, जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी में प्रवेश के लिए विचार किया जाना है। यदि माता-पिता /( दादा/ दादी/नाना/ नानी - यदि लागू है) की इच्छित नियुक्ति की स्थिति ड्रॉपडाउन सूची में मौजूद नहीं है, तो इस विद्यालय के लिए सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करने में पोर्टल की ओर से आपको कोई और मदद नहीं दी जा सकती है। इस स्थिति में, आपको केवीएस दिशानिर्देशों को पढ़कर एवं केविसं से उचित सलाह लेने के बाद, आवेदन में बिंदु xii पर जाना होगा और उपयुक्त सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुनना होगा ।
- सेवा श्रेणी : यदि ऊपर के बिंदुओं x और xi की जानकारी भरने पर सेवा प्राथमिकता श्रेणी स्वतः से नहीं चुनी जाती है, या यदि आपको लगता है कि स्वतः रूप से चुनी गई सेवा प्राथमिकता श्रेणी गलत है, तो आप नीचे दिए गए केविसं प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सही सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन स्वयं करें। किसी भी विद्यालय में प्रवेश पर विचार करते समय चयनित सेवा श्रेणी के आधार पर प्रवेश देने में प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा ।
- सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :
- श्रेणी I : पूर्व सैनिकों के बच्चो सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे । इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण पर आते हैं ।
- श्रेणी II : भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
- श्रेणी III : राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
- श्रेणी IV : राज्य सरकार के स्वायत निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
- श्रेणी V : किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं । विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो।
- उच्च शिक्षण संस्थानों (आईएचएल) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय:
प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के लिए प्रवेश दिशानिर्देश देखें।- श्रेणी 1 : विद्यालय को प्रायोजित करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां, प्रोजेक्ट कर्मचारियों और ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी, जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं, के बच्चे , वार्डन परिषद् के नियमित कर्मचारियों ( सी ओ डब्लयू )के बच्चों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां
- सेवारत माता / पिता
- सेवारत दादा / दादी/नाना /नानी
- सेवारत परियोजना कर्मचारियों एवं नामांकन किये स्नातकोत्तर छात्र (पोस्ट डॉक्टरेट सहित)
- सेवारत वार्डन परिषद कर्मचारी
- सेवानिवृत्त माता-पिता जो स्थायी कर्मचारी थे
- सेवानिवृत्त दादा / दादी/नाना / नानी जो स्थायी कर्मचारी थे।
- श्रेणी II : पूर्व-सैनिकों के बच्चों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं ।
- श्रेणी III : भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
- श्रेणी IV : राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।।
- श्रेणी V : राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
- श्रेणी VI : किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं । विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो । टिप्पणी: श्रेणी II से V के लिए, बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिवावकों के पिछले 07 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी | इसमें शून्य स्थानान्तरण भी शामिल होगा। श्रेणी I और VI के लिए स्थानान्तरण मान्य नहीं होंगे । अधिक जानकारी के लिए कृपया केविसं दिशानिर्देश पढ़ें। (यहाँ देखें)
- श्रेणी 1 : विद्यालय को प्रायोजित करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां, प्रोजेक्ट कर्मचारियों और ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी, जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं, के बच्चे , वार्डन परिषद् के नियमित कर्मचारियों ( सी ओ डब्लयू )के बच्चों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(परियोजनाओं) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय:
प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के लिए प्रवेश दिशानिर्देश देखें।- श्रेणी I : विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां
- सेवारत परियोजना कर्मचारी जो माता-पिता हैं
- सेवारत परियोजना कर्मचारी जो दादा /दादी/नाना / नानी हैं
- सेवानिवृत्त परियोजना कर्मचारी जो माता/ पिता हैं
- सेवानिवृत्त परियोजना कर्मचारी जो दादा/ दादी/नाना /नानी हैं
- श्रेणी II : पूर्व-सैनिकों के बच्चों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे । इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं ।
- श्रेणी III : भारत सरकार के स्वायत निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
- श्रेणी IV : राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
- श्रेणी V : राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
- श्रेणी VI : किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं । विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो ।
- श्रेणी I : विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां
- सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :
- अभिभावक/ दादा/ दादी / नाना/ नानी का चयन करें जिनकी सेवा श्रेणी और स्थानांतरणों पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा: जैसाकि उपरोक्त उदाहरण (उपरोक्त बिंदु ix देखें), में बताया गया है कि सेवा श्रेणी जिसके तहत आवेदन किया जा रहा है, विभिन्न विद्यालयों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं । कृपया प्रत्येक विद्यालय के लिए पिता / माता /( दादा/ दादी/ नाना/ नानी - यदि लागू हो) की सेवा श्रेणी सावधानीपूर्वक चुनें । ध्यान दें कि सेवा श्रेणी की प्राथमिकता पिता / माता / दादा-दादी/ नाना - नानी के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि चयनित विद्यालयों के लिए उच्चतम प्राथमिकता वाली श्रेणी को ही चुनें क्योंकि यह प्रवेश की प्राथमिकता को प्रभावित कर सकती है ।
- अभिभावक की सेवानिवृत्ति की तारीख कृपया माता/ पिता (जिनकी प्राथमिकता सेवा श्रेणी चुनी गयी है) की सेवानिवृत्ति की तारीख दर्ज करें। यह एक अनिवार्य फील्ड है।
- दादा/ दादी/ नाना/ नानी का विवरण: दादा/ दादी/ नाना/ नानी का विवरण केवल तभी पूछा जायेगा, जब प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चे के दादा/दादी/नाना/नानी की सेवा प्राथमिकता श्रेणी को चुना गया हो, अथवा यदि बच्चा/ बच्ची केवीएस कर्मचारी का पोता/पोती है। कृपया दादा/दादी / नाना / नानी में से जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुनी है उनका विवरण नीचे भरें।
- पूरा नाम: दादा/दादी/नाना/नानी का पूरा नाम दर्ज करें। यह एक अनिवार्य फील्ड है।
- राष्ट्रीयता: उपयुक्त विकल्प (भारतीय / अन्य) का चयन करें। यह अनिवार्य फ़ील्ड है।
- सेवारत / सेवानिवृत्त: उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह अनिवार्य फ़ील्ड है। यदि प्रवेश मिलता है तो विद्यालय में प्रवेश के दौरान सेवा दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा ।
- यदि सेवानिवृत्त हो, सेवानिवृत्ति की तारीख (dd / mm / yyyy): यदि सेवानिवृत्त दादा/दादी/ नाना/ नानी की सेवा प्राथमिकता श्रेणी का उपयोग किया जा रहा है, तो कृपया उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख दर्ज करें। सेवानिवृत्त दादा-दादी की सेवा प्राथमिकता श्रेणी का उपयोग करने पर यह एक अनिवार्य फ़ील्ड है।
- व्यवसाय: व्यवसाय दर्ज करें ।
- संस्था : उस संस्था का नाम दर्ज करें जहां दादा/ दादी/नाना/नानी काम कर रहे हैं/ थे और जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी का उपयोग प्रवेश के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। यह अनिवार्य फ़ील्ड है।
- व्यक्तिगत मोबाइल नंबर : दादा/दादी/नाना/नानी का मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- व्यक्तिगत ईमेल पता : दादा/दादी/नाना/नानी का ईमेल पता दर्ज करें ।
- फोन नंबर: दादा/दादी/नाना/नानी का फोन नंबर दर्ज करें।
- क्या चयनित अभिववक का प्रवेश लेने की तिथि के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुए हैं : यदि यह जानकारी ऊपर चुनी गई सेवा प्राथमिकता श्रेणी के लिए लागू नहीं है, तो यह फ़ील्ड प्रदर्शित नहीं होगी। अन्यथा, कृपया "हाँ" अथवा ‘नहीं/लागू नहीं" चुने, जो भी उचित हो।
- कृपया तालिका में (01-04-2013 से पिछले 7 वर्षों के दौरान) स्थानांतरण विवरण भरें : प्रवेश के लिए मान्य स्थानांतरण के विवरण ही भरें। तालिका में नई पंक्ति जोड़ने के लिए 'ऐड ट्रांसफर डिटेल्स' पर क्लिक करें। किसी पंक्ति को हटाने के लिए, 'डिलीट' बटन पर क्लिक करें। कृपया "कार्यालय से रिलीज होने की तिथि" के अंतर्गत किसी स्थान से रिलीज़ की केवल आधिकारिक तिथि बताएं। यदि आप आवेदन भरते समय अपने वर्तमान स्थान (कार्यालय) में कार्यरत हैं, तो कृपया "कार्यालय से रिलीज होने की तिथि" के अंतर्गत वर्तमान तिथि को न जोड़ें।

